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बकोरिया कांड: सीबीआइ जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जायेगी सरकार
रांची : बकोरिया कांड (पलामू) में हाइकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच का आदेश दिये जाने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डीके पांडेय और कानून विशेषज्ञों की मौजूदगी में इस पर चर्चा हुई. डीजीपी चाह रहे […]
रांची : बकोरिया कांड (पलामू) में हाइकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच का आदेश दिये जाने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डीके पांडेय और कानून विशेषज्ञों की मौजूदगी में इस पर चर्चा हुई.
डीजीपी चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाये. इस दौरान विशेषज्ञों ने यह बात उठायी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही आदेश दिया हुआ है कि किसी मामले की सीबीआइ जांच का आदेश देने के लिए हाइकोर्ट काॅन्फिडेंट अथॉरिटी है. ऐसे में आप इसके अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं.
इसके बाद भी अगर अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट यह पूछेगा कि सीबीआइ देश की सबसे बड़ी एजेंसी है. किसी मामले की जांच के लिए आपकी एजेंसी से ज्यादा सक्षम सीबीआइ है. ऐसे में आप इस एजेंसी से जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं?
आपको क्या एतराज है? इसका जवाब किसी के पास नहीं था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को कहा कि बकोरिया कांड में हाइकोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है.
उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के लीगल सेल ने सीआइडी से बकोरिया कांड से जुड़ा अंतिम जांच प्रतिवेदन और हाइकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी, ताकि कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके. हालांकि, पुलिस मुख्यालय व गृह विभाग की ओर से इस मामले में लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा गया है.
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