चारा घोटाला : ...जब लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने झारखंड हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Oct 2018 6:36 AM
रांची : बिहार के पूर्व सीएम व चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद व अन्य की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की है. चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 मामले में हाईकोर्ट से लालू प्रसाद के अलावा डॉ आरके राणा, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य व […]
रांची : बिहार के पूर्व सीएम व चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद व अन्य की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की है. चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 मामले में हाईकोर्ट से लालू प्रसाद के अलावा डॉ आरके राणा, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य व अन्य की सजा बढ़ाने की मांग की है. इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई अदालत ने छह जनवरी 2018 को साढ़े तीन साल की सजा व 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया था.
आरसी64ए/96 का मामला देवघर कोषागार से जुड़ा है. 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने सजा सुनायी थी. याचिका में सीबीआई ने सजा बढ़ाने के लिए कई तर्क दिये हैं, जिनमें सर्वप्रमुख तर्क है कि ये सभी उच्च पदों पर थे. उच्चस्तरीय षड्यंत्र में शामिल थे. इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं, इसलिए इन्हें अधिक-से-अधिक सजा मिलनी चाहिए.
वहीं सीबीआई ने एक दूसरी क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत, विद्यासागर निषाद, डीसी चाैधरी व अन्य को बरी करने के फैसले को चुनाैती दी है. याचिका में मामले के ट्रायल को चुनाैती देते हुए कहा गया है कि इनके खिलाफ साक्ष्य है. इन्हें सजा मिलनी चाहिए. बरी करने के फैसले को निरस्त करने का आग्रह सीबीआई ने किया है.
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