रांची : हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद
Updated at : 04 Oct 2018 5:42 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह व रवि कुमार शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 183/13 दिनांक 18/7/13 से संबंधित है. अभियुक्तों पर अखिलेश नामक व्यक्ति […]
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह व रवि कुमार शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 183/13 दिनांक 18/7/13 से संबंधित है.
अभियुक्तों पर अखिलेश नामक व्यक्ति की हत्या करने और साक्ष्य छुपाने का आरोप था. इनके खिलाफ मृतक के पुत्र अभिमन्यु ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अखिलेश सुधा डेयरी में नौकरी करते थे. घटना के दिन 407 वाहन में धुर्वा से दूध लोड कर हिनू, सेक्टर 2, डोरंडा, बिरसा चौक आदि क्षेत्रों में बिक्री के लिए निकले थे.
गाड़ी में उनके अलावा ड्राइवर और खलासी के रूप में कुंदन कुमार सिंह और रवि कुमार शर्मा थे. दोनों ने गर्दन में गमछा लपेटकर उनका गला घोट दिया और उनका शव विवेकानंद स्कूल के पीछे फेंक दिया. साथ ही कलेक्शन के 25-26 हजार रुपये लूट लिये.
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