17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में दोषी अनिल मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. अदालत ने दोषी पाकर […]

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने हत्या से संबंधित एक मामले में दोषी अनिल मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. अदालत ने दोषी पाकर अनिल मुंडा को सजा सुनायी, जबकि सूरज लोहरा और रामप्रसाद मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. पैसा के विवाद में दीपक कुमार की हत्या का आरोप था. दीपक खलारी थाना क्षेत्र के मोहननगर का रहने वाला था. मामले में अभियोजन की ओर से नौ लोगों की गवाही दर्ज की गयी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें