रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को धनबाद के मनींद्र नाथ मंडल हत्याकांड मामले में तीन सजायाफ्ताअों की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों (सजायाफ्ता) को बरी करने का फैसला सुनाया. संजय सिंह, पवन व पिंटू सिंह उर्फ जैनेंद्र सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला. इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थियों ने सजा संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनाैती दी थी.
निचली अदालत ने हत्या मामले में दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी थी. वर्ष 1994 में दुर्गापूजा के समय सभी आरोपी एक जिप्सी में सवार होकर चल रहे थे. जिप्सी भीड़ के बीच से होकर गुजर रही थी. उसी दाैरान मनींद्र ने जिप्सी रोक दी तथा उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहा. इस पर जिप्सी चला रहे राजीव रंजन सिंह से विवाद हो गया. राजीव रंजन सिंह ने रिवाल्वर निकाल कर मनींद्र को गोली मार दी. कुछ दिनों बाद मनींद्र की मौत हो गयी. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एक अन्य आरोपी राजीव रंजन सिंह अब तक फरार हैं.