रांची : चेक बाउंस का अभियुक्त बैंक को देगा 8.80 करोड़ रुपये
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Sep 2018 7:22 AM
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए मेसर्स उर्मिला कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर नीलम चौबे (अभियुक्त) को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त को आदेश दिया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक को आठ करोड़ अस्सी लाख रुपये का […]
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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह की अदालत ने चेक बाउंस से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए मेसर्स उर्मिला कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर नीलम चौबे (अभियुक्त) को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने अभियुक्त को आदेश दिया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक को आठ करोड़ अस्सी लाख रुपये का मुआवजा दे. मुआवजा नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पंजाब नेशनल बैंक की अोर से अधिवक्ता केपी शर्मा ने बताया कि अभियुक्त ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 करोड़ 70 लाख रुपये का ऋण लिया था.
इसके पार्ट पेमेंट के रूप में बैंक को आठ करोड़ रुपये का चेक दिया गया था. यह चेक 29/3/2017 को दिया गया था. 12/4/17 को यह चेक बाउंस कर गया. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की अोर से 18/5/2017 को मामले में अदालत में शिकायतवाद संख्या 2036/2017 दायर किया गया. अभियुक्त को एनआइ एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया था. इस मामले का निष्पादन भी स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया.
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