बकरीद में ऊंट की कुर्बानी गलत, इस पर रोक लगाएं
Updated at : 01 Aug 2018 2:54 AM (IST)
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विशेष शाखा ने कई जिलों के उपायुक्त और एसपी को लिखा पत्र रांची : प्रदेश में ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए विशेष शाखा ने कई जिलों के डीसी-एसपी को पत्र लिखा है. कहा गया है कि इस वर्ष 22 अगस्त को बकरीद (ईद-उल-जोहा) है. इस त्योहार में समुदाय विशेष के लाेगों द्वारा […]
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विशेष शाखा ने कई जिलों के उपायुक्त और एसपी को लिखा पत्र
रांची : प्रदेश में ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए विशेष शाखा ने कई जिलों के डीसी-एसपी को पत्र लिखा है. कहा गया है कि इस वर्ष 22 अगस्त को बकरीद (ईद-उल-जोहा) है. इस त्योहार में समुदाय विशेष के लाेगों द्वारा कुर्बानी दिये जाने की प्रथा है. पिछले वर्ष राज्य के कुछ स्थानों पर कुर्बानी देने के लिए ऊंटों को लाया गया था. जिससे क्षेत्र में तनाव और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी. इस वर्ष ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाये, इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाये. साथ ही पूर्व के वर्षों में किन-किन गांवों में किन लोगों द्वारा ऊंट लाये गये थे उनकी जानकारी एकत्र कर संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा वैसे लोगों को हिदायत दी जाये, जो इसमें संलिप्त हैं.
साथ ही ऊंट की कुर्बानी से कहीं पर भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए संबंधित क्षेत्र में धारा 144 का इस्तेमाल किया जाये. वहीं ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा सकता है. पत्र में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से नौ फरवरी 2018 को निर्देश का हवाला दिया गया है. कहा गया है कि कोर्ट ने ऊंट की कुर्बानी या वध को कानून के विरुद्ध बताया है. पशुओं के अवैध रूप से वध या कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का निर्देश बोर्ड द्वारा दिया गया है. मामले में विशेष शाखा द्वारा हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद व कोडरमा के डीसी-एसपी के अलावा रेंज और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है.
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