रांची : बीएसआइडीसी 8.90 करोड़ रुपये कामगारों के बकाया वेतन मद में भुगतान करे : हाइकोर्ट
Updated at : 21 Jul 2018 8:57 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को बिहार राज्य आैद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया. साथ ही निगम के खाते में पड़े 8.90 […]
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रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को बिहार राज्य आैद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया.
साथ ही निगम के खाते में पड़े 8.90 करोड़ रुपये भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर दी. खंडपीठ ने कहा कि आठ सप्ताह के अंदर कामगारों की पहचान करते हुए बकाया वेतन राशि उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाये. खंडपीठ ने बीएसआइडीसी को सेल के प्रस्ताव पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की. इससे पूर्व निगम की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने आइए दायर कर निगम के खाते में पड़ी 8.90 करोड़ की राशि से कामगारों के बकाया वेतन भुगतान करने की अनुमति देने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी बताया कि सिंदरी स्थित सुपर फास्फेट फैक्टरी की 50 एकड़ जमीन को सेल बाजार दर पर खरीदना चाहता है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन की अोर से जनहित याचिका दायर कर इइएफ, हाइटेंशन इंशुलेटर फैक्टरी, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना, सुपर फास्फेट फैक्टरी सहित पांच बंद कंपनियों के कामगारों के बकाया वेतन भुगतान करने के लिए उचित आदेश देने की मांग की है.
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