सुभाष चौक से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जायेगा

Published at :10 Jul 2018 6:31 AM (IST)
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सुभाष चौक से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जायेगा

रांची : झारखंड राज्य हज कमेटी का गठन कर लिया गया है. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 के आलोक में इसका गठन करते हुए 15 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. इसकी अधिसूचना कल्याण विभाग की अोर से जारी कर दी गयी है. कमेटी के सदस्यों में से ही एक का चयन अध्यक्ष के […]

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रांची : झारखंड राज्य हज कमेटी का गठन कर लिया गया है. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 के आलोक में इसका गठन करते हुए 15 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. इसकी अधिसूचना कल्याण विभाग की अोर से जारी कर दी गयी है. कमेटी के सदस्यों में से ही एक का चयन अध्यक्ष के लिए 45 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा. समिति का कार्यकाल तीन सालों का होगा. मालूम हो कि नवंबर से ही हज कमेटी का गठन नहीं हो पाया था.
15 सदस्यीय कमेटी : कमेटी में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विधायक आलमगीर आलम, फारुख (महासचिव रिसालदार बाबा कमेटी डोरंडा), काजिम कुरैशी (नाजिर अली लेन रांची), डॉ मौलाना गुलाम गौस (गौस नगर डोरंडा), मझीबर रहमान (प्राचार्य एदारे शरिया रांची), इकबाल हुसैन फातमी (महासचिव जाफरी एजुकेशनल), फरहाना खातून (अशोक आश्रम रांची), फिरोज अंसारी (शांति नगर श्रीअमड़ा दुमका), इकरारुल अंसारी (वार्ड पार्षद गोड्डा), रिजवान खान(धनबाद), अधिवक्ता तनवीर अब्बास, इरफान अहमद (वार्ड पार्षद चिरकुंडा नगर धनबाद), जाहिद हुसैन (वार्ड पार्षद कोडरमा नगर पंचायत जलवाबाद), महफूज आलम (भालुवासा मुस्लिम बस्ती जमशेदपुर) को सदस्य बनाया गया है.
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