चिटफंड कंपनियों द्वारा अरबों रुपये का गबन : झारखंड हाइकोर्ट ने कहा, जांच के लिए सीबीआइ को इतने संसाधन देने हैं, तो क्यों न एसआइटी से जांच करायें
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Oct 2017 7:39 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के जमा अरबों रुपये के गबन करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ से जानना चाहा कि चिटफंड कंपनियों के घोटाले की जांच का क्या […]
उसका मापदंड क्या है? खंडपीठ ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार सीबीआइ को इतना संसाधन देगी, तो एसआइटी से क्यों नहीं चिटफंड घोटाले की जांच करायी जाये? सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आये दिन साइबर क्राइम होते हैं. खंडपीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि साइबर क्राइम का जाल विदेशों तक फैला है. यह एक इंटरनेशनल क्राइम है. खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या राज्य में विशेषज्ञों की विंग काम कर रही है? पीूठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सीबीआइ को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने को कहा, ताकि समय पर जांच पूरी हो सके. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
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