सीओ ने बैनर पोस्टर लगाने की जानकारी दी फोटो फाइल 19पीटीआर-डी में जानकारी देते सीओपतरातू. अंचल अधिकारी रितेश जायसवाल ने अंचल कार्यालय में उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर लगाने संबंधी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन, हॉल या दीवार का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेंगे. झंडा, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है. मतदान के दिन जिप प्रत्याशी भ्रमण के लिए चार व मुखिया दो वाहन का ही प्रयोग कर सकेंगे. वाहन पर जिप, मुखिया व पंसस प्रत्याशी एक बैनर या एक पोस्टर लगा सकते हैं. चुनाव प्रचार 26 नवंबर अपराह्म तीन बजे तक करना है. वाहन में चालक समेत कुल पांच व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं. प्रचार-प्रसार सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक तक ही करना है. प्रत्याशियों में रोषप्रचार-प्रसार वाहन के लिए परमिशन नहीं मिलने से प्रत्याशियों में रोष है. प्रत्याशियों का कहना है कि चुनाव चिन्ह आवंटित हुये पांच दिन हो चुके हैं. पर अभी तक वाहन के लिए अनुमति नहीं मिली है. उनका कहना है कि प्रचार-प्रसार के लिए अब काफी कम समय है. वे कब प्रचार-प्रसार करेंगे.
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सीओ ने बैनर पोस्टर लगाने की जानकारी दी
सीओ ने बैनर पोस्टर लगाने की जानकारी दी फोटो फाइल 19पीटीआर-डी में जानकारी देते सीओपतरातू. अंचल अधिकारी रितेश जायसवाल ने अंचल कार्यालय में उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर लगाने संबंधी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन, हॉल या दीवार का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए […]
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