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बाक्स में ) जिला परिषद उम्मीदवार डेढ़ लाख तक कर सकते हैं खर्च

बाक्स में ) जिला परिषद उम्मीदवार डेढ़ लाख तक कर सकते हैं खर्च पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार 50 हजार, मुखिया पद के उम्मीदवार 60 हजार तथा वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक ही चुनाव प्रचार व चुनाव कार्य में खर्च कर सकते हैंरामगढ़. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग […]

बाक्स में ) जिला परिषद उम्मीदवार डेढ़ लाख तक कर सकते हैं खर्च पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार 50 हजार, मुखिया पद के उम्मीदवार 60 हजार तथा वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक ही चुनाव प्रचार व चुनाव कार्य में खर्च कर सकते हैंरामगढ़. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च करनेवाली राशि की सीमा निर्धारित की गयी है. पंचायत चुनाव में जिला परिषद के उम्मीदवार डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं. पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार 50 हजार, मुखिया पद के उम्मीदवार 60 हजार तथा वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक ही चुनाव प्रचार व चुनाव कार्य में खर्च कर सकते हैं. उम्मीदवार खर्च की गयी राशि का ब्योरा चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. समय सीमा के अंदर निर्वाचन खर्च का लेखा-जोखा जमा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को तीन वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जायेगा.

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