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हत्या के छह आरोपी को आजीवन कारावास, 50-50 हजार अर्थदंड

Updated at : 20 Nov 2025 10:05 PM (IST)
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हत्या के छह आरोपी को आजीवन कारावास, 50-50 हजार अर्थदंड

हत्या के छह आरोपी को आजीवन कारावास, 50-50 हजार अर्थदंड

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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने डायन बिसाही के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिसमें अनिल रजवार, अमरेश रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार व शर्मा रजवार शामिल हैं. सभी आरोपी रेहला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. सभी आरोपी पर 50-50 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में रेहला थाना क्षेत्र के बरवाडीह गोदरमा खुर्द के रहने वाले सुरेश रजवार ने सात जुलाई 2021 को आठ लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि सात जुलाई 2021 को तीन बजे सुबह में मृतिका के पति अपने घर से शौच के लिए गये थे. वापस लौट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी को सभी आरोपी धारदार हथियार से मार रहे थे. वह चिल्ला रही थी. उसकी हत्या उसके घर के पास स्थित नाली के निकट कर दी गयी थी. उसकी पत्नी के सर व गर्दन पर जख्म थे. अनिल रजवार ने मृतिका सूरज मनिया देवी को धमकी दी थी कि तुम डायन हो. मेरी नतिनी को खत्म कर दिया है. मेरी नतिनी मरी है, वैसे ही तुझको काट कर जान से मार देंगे. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सभी आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वही डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार में छह माह की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड व डायन बहुत प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन में तीन माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है. अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिवार को बतौर हर्जाना दिये जाने का आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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