डीटीओ ने बस संचालन को लेकर प्राइवेट स्कूल के साथ की बैठक मेदिनीनगर. जिला परिवहन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बस संचालक को लेकर प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि यदि तय मानकों का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है. बसों में बैठाने की क्षमता के अनुरूप हीं बच्चों को बैठाना सुनिश्चित करें. स्कूल में चल रहे सभी वाहनों का टैक्स, इश्योरेंस, परमिट दुरुस्त करा ले. सभी बसों का रंग पीले कलर का होना चाहिए. नशे की स्थिति में वाहन को नहीं चलाया जाना चाहिये. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना है. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर वाहन पार्किंग जोन को भी सीसीटीवी से युक्त करना आवश्यक है. स्कूल के सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाना तथा समय-समय पर इसकी जांच करना आवश्यक है. स्कूल के सभी बसों में स्पीड गवर्नर को लगाना जरूरी है. बसों में फायर एक्सटिंग्विशर आगे व पीछे लगाना जरूरी है. बस के मुख्य द्वार पर लॉक होना चाहिये. सभी बसों में सहचालक का होना जरूरी है. बसों में इमरजेंसी विंडो होना चाहिए. स्कूल बस के चालक व सहचालक का ड्रेस होना चाहिए. सभी बसों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप जालीयुक्त खिड़की होना चाहिए. स्कूल के सभी बसों में स्कूल का पूरा नाम, पता फोन व मोबाइल नंबर को साफ व बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए. स्कूल के सभी बसों में पढ़े लिखे बस परिचारक का होना जरूरी है. सभी स्कूल बसों में स्कूल बैग सेफ्टी को सीट के नीचे लगाया जाना चाहिए.
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