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सरायकेला कोर्ट का बड़ा फैसला: ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गये आरोपी को 7 साल की जेल

Updated at : 25 Feb 2026 8:30 PM (IST)
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Seraikela Court Verdict

नशे के कारोबार के आरोपी को 7 साल की सजा, Symbolic Pic- AI

Seraikela Court Verdict: सरायकेला-खरसावां जिले की अदालत ने नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी मो. शमीम को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया. साल 2021 में आदित्यपुर के इमली चौक से 101 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किये गये शमीम पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Seraikela Court Verdict, सरायकेला (प्रताप मिश्रा): सरायकेला-खरसावां जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मो. शमीम को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज की गयी थी प्राथमिकी

मामले के अनुसार, 9 जुलाई 2021 को आदित्यपुर थाना में आरोपी मो. शमीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी आदित्यपुर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी सागरलाल महथा के लिखित आवेदन पर दर्ज हुई थी. आवेदन में बताया गया था कि 9 जुलाई को पुलिस सशस्त्र बल के साथ दोपहर करीब 3:30 बजे गश्ती पर निकली थी.

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तलाशी के दौरान युवक के पास मिला था ब्राउन शुगर

शाम करीब 4:10 बजे आदित्यपुर के इमली चौक स्थित लवेला होटल के पास एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. संदेह के आधार पर पुलिस ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और तलाशी ली. तलाशी के दौरान युवक के पास से 101 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गयी. पूछताछ में युवक ने अपना नाम मो. शमीम बताया. उसने स्वयं को सरायकेला थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव का निवासी बताया, जबकि अपने स्थायी पते के रूप में बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला बताया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आदित्यपुर थाना में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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