पलामू: पत्नी की हत्या कर बिना बताये जलाया था शव, पति, देवर और ससुर को मिली उम्रकैद की सजा
Published by : Sameer Oraon Updated At : 25 Feb 2026 7:37 PM
दहेज के मामले में महिला को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को उम्र कैद, Symbolic Pic Credit- AI
Palamu Court News: पलामू की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता रूबी देवी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने मृतका के पति संजय साव, देवर और ससुर को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया है.
Palamu Court News, पलामू (चंद्रशेखर सिंह) : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने महिला की ससुराल में हत्या कर शव जलाने के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
20 अप्रैल 2021 को की गयी थी प्राथमिकी दर्ज
यह मामला हैदरनगर थाना कांड संख्या 42/2021 से संबंधित है. इस संबंध में लातेहार थाना क्षेत्र के जालिम गांव निवासी संपत्ति कुंवर ने अपने दामाद संजय साव, छोटेलाल साव एवं समधी सोहरी साव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. यह प्राथमिकी 20 अप्रैल 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत दर्ज की गयी थी.
Also Read: गिरिडीह गोलीकांड: मुख्य आरोपी शिवम आजाद गिरफ्तार, भागने की फिराक में था मास्टरमाइंड
मायके वालों को जानकारी दिये बैगर किया गया अंतिम संस्कार
अभियोजन के अनुसार, संजय साव की शादी वर्ष 2005 में सूचिका की पुत्री रूबी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही रूबी देवी को दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था. आरोप है कि 20 अप्रैल 2021 की रात तीनों आरोपियों ने मिलकर रूबी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और मायके वालों को बिना जानकारी दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
आरोपी पहले भी कई बार कर चुका है मारपीट
मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि रूबी देवी के साथ पूर्व में भी कई बार मारपीट की गयी थी. एक बार उसके पति संजय साव ने मारपीट के दौरान उसका हाथ तक तोड़ दिया था. अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सत्र वाद संख्या 174/2022 में तीनों आरोपियों संजय साव, छोटेलाल साव और सोहरी साव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई.
Also Read: चंपाई सोरेन के पोते का निधन कैसे हुआ? कुल्लू SP ने बताया मौत का असली कारण
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Sameer Oraon
समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










