बिश्रामपुर के पूर्व विधायक चंद्रशेखर दुबे बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सतीश कुमार मुंडा की अदालत में हाजिर हुए. जहां धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया. ज्ञात हो कि 2 जुलाई 2015 को सहायक अवर निरीक्षक काशीनाथ तिवारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गढ़वा द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
दर्ज प्राथमिकी में ये आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर दुबे उक्त तारीख को गढ़वा के तत्कालीन एसपी प्रियदर्शी आलोक से मुलाकात करने आए थे. जहां उन्होंने गढ़वा एसपी पर मनचाहा अंगरक्षक के लिए दबाव बनाया.
जिसे तत्कालीन एसपी ने इनकार कर दिया. इस वजह से विवाद और बढ़ गया. इसी मामले में पूर्व विधायक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था.