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पेट्रोल पंप, शोरूम में लगायें हाई क्वालिटी नाइट विजन कैमरे: एसडीओ

पाकुड़ जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आयोजित जिला स्तरीय बैठक में पेट्रोल पंप, वाहन शोरूम और परिवहन संगठनों को कड़े निर्देश दिये गए। सभी पेट्रोल पंप और शोरूम में उच्च गुणवत्ता के नाइट विज़न सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिनमें 15-30 दिनों तक वीडियो बैकअप रखना जरूरी है। सड़क सुरक्षा हेतु शोरूमों में जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधित बैनर लगाए जाएंगे। दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहक को आईएसआई मार्क वाले दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। वैध लाइसेंस, बीमा, पॉल्यूशन और नंबर प्लेट सुनिश्चित करना होगा; नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। माइनिंग कंपनियों को एक्सपायर वाहनों को बदलने और ड्रंक-एंड-ड्राइव जांच सख्ती से करने के निर्देश दिए गए।

जिलास्तरीय बैठक में डीसी-एसपी ने दिये सख्त निर्देश संवाददाता, पाकुड़. पेट्रोल पंप मालिकों, दो एवं चारपहिया वाहन शोरूम संचालकों और परिवहन से संबंधित संगठनों के साथ गुरुवार को परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी. यह बैठक उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देशानुसार आयोजित की गयी. बैठक की संयुक्त अध्यक्षता एसडीओ साइमन मरांडी और डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी ने की. बैठक में जिले के सभी पेट्रोल पंप और वाहन शोरूम परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए. सभी कैमरों में 15 से 30 दिनों तक वीडियो बैकअप रखना आवश्यक होगा. यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और दुर्घटना निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनिवार्य की गयी है. निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी शोरूमों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा प्रत्येक शोरूम में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया. शोरूम में मोटरसाइकिल के साथ देने होंगे दो हेलमेट बैठक में यह भी बताया गया कि दोपहिया वाहन बेचते समय ग्राहक को आईएसआई मार्क वाले दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. सभी शोरूमों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. एसडीओ श्री साइमन मरांडी ने शोरूम और पेट्रोल पंप के स्टाफ को निर्देश दिया कि वे स्वयं हेलमेट का उपयोग करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखें, बीमा, पॉल्यूशन एवं नंबर प्लेट दुरुस्त रखें. नियमों का उल्लंघन करने पर चालक और संस्था दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. शोरूम से बिना नंबर प्लेट के किसी भी वाहन को ग्राहक को सौंपना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. माइनिंग कंपनियों को दिए गए निर्देश साथ ही माइनिंग कंपनियों को यह निर्देश दिया गया कि अवधि समाप्त कर चुके भारी वाहनों को तत्काल बदलें. नॉन-फिट और एक्सपायर वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद करें. माइनिंग क्षेत्रों में ड्रंक-एंड-ड्राइव और दस्तावेजों की नियमित जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.

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Prabhat Khabar News Desk
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