सिस्टर वालसा जॉन हत्याकांड : कोर्ट ने 16 आरोपी को दोषी ठहराया

Updated at : 14 Oct 2015 4:24 AM (IST)
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सिस्टर वालसा जॉन हत्याकांड : कोर्ट ने 16 आरोपी को दोषी ठहराया

पाकुड़ : जिले के बहुचर्चित िसस्टर वालसा जॉन हत्याकांड के कुल 16 अभियुक्तों को दाेषी करार दिया गया है. सजा के िबंदू पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने पी हेंब्रम, प्रेम तूरी, एडमिन मुरमू, ताला हेंब्रम, राकेश […]

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पाकुड़ : जिले के बहुचर्चित िसस्टर वालसा जॉन हत्याकांड के कुल 16 अभियुक्तों को दाेषी करार दिया गया है. सजा के िबंदू पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने पी हेंब्रम, प्रेम तूरी, एडमिन मुरमू, ताला हेंब्रम, राकेश तूरी, प्रधान मुरमू, रंजन मरांडी, मुंशी मुरमू, नाजिर सोरेन, बबलू मुरमू, राजू मुरमू, बबलु मुरमू (पिता होपना मुरमू), जयराम मरांडी, सुरेश मुरमू, जितेन बास्की व साहेबराम मड़ैया काे दाेषी ठहराया है. मामले में अभियोजन की ओर से 23 गवाह, बचाव पक्ष से दो गवाह पेश किये गये.

2011 में हुई थी सिस्टर वालसा की हत्या : अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कठालडीह निवासी सोनाराम हेंब्रम के अनुसार, दिनांक 15.11.2011 की रात 11 बजे उनके घर के अंदर घटना घटी थी. लगभग 25 लाेगाें ने उनके घर में घुस कर सिस्टर वालसा की हत्या कर दी थी. हल्ला करने पर उसे भी जान के मारने की धमकी दी थी. सोनाराम के लिखित बयान पर अमड़ापाड़ा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

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