पाकुड़ में नाबालिग बेच रहे तंबाकू व सिगरेट

Updated at : 09 Oct 2017 1:22 PM (IST)
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पाकुड़ में नाबालिग बेच रहे तंबाकू व सिगरेट

पाकुड़ : देश के भविष्य माने जानेवाले छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में जहां पुस्तक होनी चाहिए, वहीं इन बच्चों के हाथों में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम नशे के पैकेट साथ आसानी से देखा जा सकता है. कई ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर इन छोटे-छोटे बच्चों द्वारा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जैसे नशीले बेचे जा रहे हैं. […]

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पाकुड़ : देश के भविष्य माने जानेवाले छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में जहां पुस्तक होनी चाहिए, वहीं इन बच्चों के हाथों में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम नशे के पैकेट साथ आसानी से देखा जा सकता है. कई ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर इन छोटे-छोटे बच्चों द्वारा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जैसे नशीले बेचे जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक कोटपा- 2003 की धारा-चार के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना वर्जित है. जबकि धारा-पांच में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का प्रचार करने पर रोक है. वहीं धारा-छह (ए) में 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है. धारा- छह (बी) के तहत स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद के बिक्री पर रोक लगायी गयी है. पर पाकुड़ में ऐसा नहीं है.
इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सार्वजनिक स्थलों से कुछ ही गज की दूरी पर कई ऐसे दुकानें संचालित हैं, जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान चला रहे हैं. ग्राहकों को तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ बेच रहे हैं. जिला प्रशासन को इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं है और न ही किसी पदाधिकारी ने अबतक संज्ञान लिया है. बहरहाल जब तक जिला प्रशासन इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है. इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ती रहेगी.
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