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श्रमिकों के अधिकार और श्रम कानूनों के अनुपालन पर जोर

Updated at : 09 Jul 2025 9:00 PM (IST)
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श्रमिकों के अधिकार और श्रम कानूनों के अनुपालन पर जोर

श्रमिकों के अधिकार और श्रम कानूनों के अनुपालन पर जोर

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लोहरदगा़ श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्यक्षता में बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर तथा ट्रक-बस मालिकों के साथ बैठक हुई. बैठक में परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों और श्रम कानूनों के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी. श्रम अधीक्षक ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत सभी बसों और ट्रकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही चालकों, सहचालकों, खलासियों और अन्य कर्मचारियों की दैनिक कार्य अवधि अधिकतम आठ घंटे तय करने की बात कही. बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सभी कर्मचारियों को हर माह की सात तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का पूर्ण अनुपालन हो सके. मजदूरी का भुगतान खातों के माध्यम से करने और मोटर वाहन उपक्रमों में किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिये गये. सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने और श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया. बैठक में छोटेलाल उरांव, सत्यजीत सिंह, दीपक सर्राफ, कंवलजीत सिंह, अभय सिंह, विवेक कुमार, कालिंद्र उरांव सहित कई परिवहन व्यवसायी मौजूद थे. श्रम विभाग ने सभी परिवहन मालिकों से सहयोग की अपेक्षा जतायी, ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को उनके अधिकार मिल सकें और श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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