बुजुर्गो का सम्मान करें : शेष नाथ

Published at :02 Oct 2013 2:24 AM (IST)
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बुजुर्गो का सम्मान करें : शेष नाथ

लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ओल्ड एज होम भुजनिया में किया गया. प्राधिकार के सचिव शेष नाथ सिंह ने सर्वप्रथम जिले के लोगों को राष्ट्रीय पॉलिसी वरीय नागरिक 2011 के विषय में बताया. कहा कि संविधान के अनुच्छेद 41 में वरीय नागरिकों के सुविधाओं के विषय […]

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लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ओल्ड एज होम भुजनिया में किया गया. प्राधिकार के सचिव शेष नाथ सिंह ने सर्वप्रथम जिले के लोगों को राष्ट्रीय पॉलिसी वरीय नागरिक 2011 के विषय में बताया.

कहा कि संविधान के अनुच्छेद 41 में वरीय नागरिकों के सुविधाओं के विषय में प्रावधान किया गया है. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पॉलिसी 1999 में उदघोषणा की गयी है. जो यूएनए एसेंबली के रेगुलेशन के मुताबिक है. वरीय नागरिक से संबंधित कानून है. अधिनियम 4 के अनुसार वरीय नागरिक जिनका उम्र 60 वर्ष या उसके अधिक है या अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं.

ऐसे व्यक्ति धारा 5 के मुताबिक अपना भरणपोषण हेतु आवेदन दाखिल कर सकते हैं या वरीय नागरिक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी ऐसा आवेदन दाखिल कर सकते हैं. जिसका विचारण संक्षिप्त में किया जायेगा.

और जिसके संबंध में फैसला दिया जायेगा. इस निर्णय के विरुद्ध अपील का फैसला 60 दिनों के अंदर होगा. इस अधिनियम की धारा 19 में सरकार द्वारा ओल्ड एज होम का निर्माण करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि धारा 20 के मुताबिक चिकित्सीय सुविधा वरीय नागरिक को सरकार द्वारा मिलेगी.

उनके संपत्ती संबंधी अधिकार अधिनियम की धारा 21 से लेकर 23 में बतायी गयी है. उनके लिए सरकार द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 18 द्वारा की जायेगी. अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यह संदेश अपराध है और जमानतीय है. संक्षिप्त विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा. वरीय नागरिक से संबंधित कानून रेलवे में भी है.

जिसमें 60 वर्ष से अधिक एवं महिला 58 वर्ष से अधिक होने पर टिकट में विशेष रियायत मिलती है. श्री सिंह ने कहा कि हमें अपने मातापिता एवं बुजुर्गो का सम्मान करना है और उन्हें आदर देना है. हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया कि माता के पैर के नीचे जन्नत है.

अत: इनकी सेवा नि:स्वार्थ भाव से करना है. मौके पर संस्थान के सचिव सीपी यादव, अधिवक्ता तौसिफ मेराज, मिथिलेश कुमार ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में वृद्धजन मौजूद थे.

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