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बाल श्रम अपराध, इसे रोकें: रीना

लातेहार. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने कहा कि बाल श्रम अपराध है. इसे रोकने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है. सदर प्रखंड के पोचरा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय परिसर में जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार के तत्वावधान में आयोजित शिविर में रीना कुमारी ने आगे कहा कि बचपन बचाना […]

लातेहार. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने कहा कि बाल श्रम अपराध है. इसे रोकने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है. सदर प्रखंड के पोचरा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय परिसर में जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार के तत्वावधान में आयोजित शिविर में रीना कुमारी ने आगे कहा कि बचपन बचाना आवश्यक है, तभी राष्ट्र का भविष्य बेहतर हो सकेगा. शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है. शिक्षा पर बच्चों का पहला हक है. बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना भी अभिभावकों के लिए सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने पोक्सो एक्ट की जानकारी दी. मौके पर विधि विशेषज्ञ मनोज कुमार सिंह ने बाल विवाह के कुपरिणामों से अवगत कराया. शिविर में प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद सिंह, शिक्षक मनीष कुमार, शांति कुमारी, कमलकांत पाठक आदि उपस्थित थे.

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