नेतरहाट स्कूल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पर लगाया 25000 का जुर्माना 

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झारखंड हाई कोर्ट

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर के मामले में प्रशासनिक अधिकारी की आईए याचिका खारिज कर दी और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

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रांची से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट

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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर को रोकने और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नेतरहाट विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी की ओर से दायर आईए याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई और उसे खारिज कर दिया.

25 हजार का जुर्माना 

रोशन कुमार बख्शी पर 25000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. यह राशि उन्हें अपने पॉकेट से भरनी होगी. जुर्माने की राशि 10 दिन के अंदर बरियातू स्थित ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में जमा करने का निर्देश दिया. 

कोर्ट आदेश में बाधा डालने पर सख्ती 

प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी आईए याचिका दायर कर जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी थी. इस पर खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने देने के लिए कुछ लोग प्रयासरत हैं. खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर  एडहॉक कमेटी की बैठक नहीं होने दी जा रही है. तकनीकी बहाना बनाकर कोर्ट के आदेशों को रोका जा रहा है, यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. 

नई नियुक्ति और बैठक का निर्देश 

अस्थायी कार्यकारिणी समिति के सभापति अशोक कुमार सिन्हा के अस्वस्थ होने को देखते हुए कोर्ट ने सेवानिवृत आइएएस अधिकारी और विद्यालय के छात्र रहे राजकुमार को नया सभापति नियुक्त किया और दो मई को पूर्वाहन 11:00 बजे नेतरहाट विद्यालय एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी केदारनाथ लाल दास ने जनहित याचिका दायर कर नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पुराने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने की मांग की है.

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