हत्या के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 09 Jan 2020 12:09 AM (IST)
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हत्या के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

गढ़वा : स्थानीय व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल साव की अदालत में बुधवार को ग़ैर इरादतन हत्या के आरोप में रमकंडा निवासी रघु मोची को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि रमकंडा थाना कांड सं 11/2012 में सूचक काशीनाथ मोची ने आरोप लगाया […]

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गढ़वा : स्थानीय व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल साव की अदालत में बुधवार को ग़ैर इरादतन हत्या के आरोप में रमकंडा निवासी रघु मोची को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि रमकंडा थाना कांड सं 11/2012 में सूचक काशीनाथ मोची ने आरोप लगाया था कि वह अपने परिवार के साथ धान काटने रोहतास गया था.

वापस होने पर एक बोरा धान बंटवारा को लेकर आपस में विवाद होने लगा. इसी क्रम में रघु मोची ने खाटी के पाटी से काशीनाथ मोची के पुत्र मृतक बजरंग मोची को मार दिया. इसमें बजरंग घायल हो गया, जिसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया.

इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर 28 मार्च 2012 को प्राथमिकी दर्ज कर घटना का अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इस पर न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उपलब्ध दस्तावेज़ व साक्षियों का साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 304 (2)/323 में दोषी क़रार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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