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आर्म्स एक्ट में तीन दोषी को दो साल पांच माह का कारावास

Updated at : 11 Apr 2025 9:18 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में तीन दोषी को दो साल पांच माह का कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. अदालत ने धारा 25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दो वर्ष पांच महीने के कारावास की सजा दी है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी़ बताते चलें कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक सागर होटल में पुलिस ने छापामारी कर तीन लोगों को एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा था़ घटना को लेकर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम द्वारा गवाहों का परीक्षण कराया गया.

तीन बच्चों की मां की लापता

डोमचांच. थाना क्षेत्र अंतर्गत महथाडीह निवासी तीन बच्चों की मां के नौ अप्रैल से लापता है. उसके साथ उसका छह वर्षीय बेटा भी है. वहीं दो बच्चों को घर पर हैं. महिला के पति राजू राणा ने अपने दो बच्चों के साथ थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया. राजू ने बताया नौ अप्रैल की सुबह 10 बजे बेटे के साथ वह मेरे पास बोकारो जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं पहुंची. जब फोन पर संपर्क करना चाहा, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला. थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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