कोडरमा रेलवे स्टेशन पर गांजा के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी, चार साल कारावास

कोडरमा कोर्ट ने गांजा तस्करी के दोषी संतोष कुमार को 4 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जानिए पूरा मामला।
कोडरमा : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी संतोष कुमार 28 वर्ष पिता फुलेसर यादव निवासी चतुरे खाप थाना आमस गया (बिहार) को धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत उक्त सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार मामला 22 मई 2025 का है. गांजा बरामदगी को लेकर उस समय आरपीएफ कोडरमा के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह के बयान पर आरपीएफ पोस्ट में कांड संख्या 9/35 दर्ज किया गया था.
आरपीएफ के अनुसार घटना वाले दिन कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर गश्त की जा रही थी. इस दौरान गाड़ी संख्या 13151 अप कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में एक संदिग्ध व्यक्ति पिट्ठू बैग लेकर हावड़ा इंड साइड से चढ़ने का प्रयास कर रहा था. संदेह होने पर उसे पकड़ा गया.
उसके कब्जे वाली बैग की जांच के क्रम में पांच पैकेट में रखा पांच किलो 262 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह बरही से गांजा लेकर बिहार के गया जा रहा था.
बाद में अदालत में मामला आने पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में दलीलें रखीं. अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










