तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक

Updated at : 23 Aug 2017 12:43 PM (IST)
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तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक

कोडरमा: मुसलिम महिलाओं के संबंध में तीन तलाक पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिले के लोगों ने स्वागत किया है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह निर्णय मुसलिम बहनों के लिए सम्मान व समानता वाले भविष्य की शुरुआत करेगा. वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ […]

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कोडरमा: मुसलिम महिलाओं के संबंध में तीन तलाक पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिले के लोगों ने स्वागत किया है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह निर्णय मुसलिम बहनों के लिए सम्मान व समानता वाले भविष्य की शुरुआत करेगा. वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ राम सागर सिंह ने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1400 साल से असमानता व मानवीय क्रूरता की बेड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने काट कर मुसलिम महिलाओं को आजादी व समानता का अहसास कराया है. विश्व के 22 मुसलिम देशों में पहले से तीन तलाक लागू नहीं है.

उन्होंने सायरा बानो व उनके साथ भारत की तमाम मुसलिम महिलाओं को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया. डाॅ राम सागर ने कहा कि देश की सभी पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया है. ऐसे में सरकार को पार्टियों व देश के मुसलिम संगठनों से विचार-विमर्श कर सहमति से देश में एक अच्छा कानून बनाना चाहिए.

पूरे मामले पर बसपा के जिला अध्यक्ष सईद नसीम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है. ऐसे में एक साथ तीन तलाक दिये जाने पर रोक लगना स्वागत योग्य फैसला है. कहा कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, वह देश विकसित होता जाता है. धर्म ग्रंथों में भी कहा गया की जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय पासवान ने बयान जारी कर तीन तलाक के रोक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पांच सदस्यीय पीठ ने बहुमत से तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है, जो स्वागत योग्य है. देश में कॉमन सिविल कोड लागू है. धर्म चाहे कोई हो, किसी महिला को तीन तलाक या बिना एक बार भी बोले तलाक पर रोक लगनी चाहिए.

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