नारायणपुर. अंचल सभागार में गुरुवार को विधिक जागरुकता समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के एलएडीसी उत्तम कुमार, दिलीप सिन्हा, सरिता कुमारी वर्मन, डीएलएसए के सहायक सुभाष चंद्र दत्ता, प्रमुख अंजना हेंब्रम, बीडीओ मुरली यादव, सीओ देवराज गुप्ता मौजूद थे. अतिथियों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया. एलएडीसी उत्तम कुमार ने डालसा की प्रक्रिया से महिलाओं को अवगत कराया. कहा प्राधिकार के 15100 टोल फ्री नंबर से आप किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. सरिता कुमारी वर्मन ने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं. मूल्यों को जानने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं को समान स्वतंत्रता से जीवन जीने और समाज में समान हक पाने का संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और 21क में समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार के प्रति महिलाओं को जागरूक किया. साथ ही घरेलू हिंसा, सड़क सुरक्षा और बच्चों के संरक्षण अधिकार आदि की जानकारी दी गयी. कहा कि अपने बच्चों को गुड एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं. वर्तमान समय में इसकी विशेष जरूरत है. अगर आपके आसपास शराब की बिक्री हो रही हो तो उसकी शिकायत नजदीकी थाने में करें. आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी. सड़क दुर्घटनाएं होती है तो जाम नहीं करें. न्यायालय के शरण में जाएं उचित मुआवजा मिलेगा. कहा कि संविधान के आर्टिकल 14 में हमें समानता का अधिकार है. हम धर्म जाति और लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल के समय अपनी इच्छा से व्यवसाय करने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि किसी भी दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन इसके लिए कम से कम वर्ष भर में 46 दिन काम करना होता है और यह लाभ केवल दो बच्चों तक में ही मिलता है. बीडीओ मुरली यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. कई महिलाओं को मनरेगा योजना का लाभ उठाने के लिए कई महिला मजदूरों को जॉब कार्ड दिया. मौके पर पीएलवी मो महफूज आलम, कार्तिक दत्ता, विजय कुमार, प्रदीप रजक, शहादत अली, एलएस नियोति दास, दलगोविंद रजक आदि मौजूद थे.
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