दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपित पति दोषी करार

जामताड़ा कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति अब्दुल हमीद को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 22 जुलाई को होगी। जानिए पूरा मामला विस्तार से।
प्रतिनिधि, जामताड़ा: दहेज हत्या के एक मामले में अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित पति अब्दुल हमीद को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 22 जुलाई को होगी. जानकारी के अनुसार, जामताड़ा थाना क्षेत्र के श्यामपुर निवासी रियाजुल अंसारी ने अपनी बहन सायरा खातून की शादी 2023 में पंजनियां निवासी अब्दुल हमीद के साथ की थी. शादी में अच्छी खासी दहेज दी गई थी. वहीं आरोपित पति और उसके घर वाले शादी के तीन-चार माह बाद ₹50000 की मांग करने लगे, नहीं देने पर सूचक की बहन सायरा खातून के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.
इस क्रम में आरोपित पति और उसके घर वाले ₹50000 के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया. वहीं मृतक सायरा खातून के घर वाले ने ₹5000 देकर 9 फरवरी 2026 उसके ससुराल भेज दिया. 10 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि उसकी बहन सायरा खातून की मृत्यु हो गई है, जब वे लोग अपने बेटी को देखने पहुंचे उसके ससुराल पहुंचे तो सायरा खातून को खटिया में मृत्यु लेटा हुआ पाया. इस घटना को लेकर जामताड़ा थाना में 11 फरवरी 2026 को मामला दर्ज कराया गया. मामले में अदालत में 11 गवाहों का परीक्षण और प्रति परीक्षण कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. इस घटना के अन्य सभी आरोपी को रिहा करते हुए आरोपित पति अब्दुल हमीद को दोषी करार दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










