हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी मामले में तीन व्यक्ति दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Jun 2024 11:24 PM
हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई.
जामताड़ा कोर्ट. हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से डीजल चोरी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी राज किरण रखा, पंकज सिंह और राकेश दास उर्फ राकेश कुमार को भादवि की धारा 379 और 120बी में दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में एपीपी धनंजय देव पांडे ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पाइपलाइन पूर्वी क्षेत्र के मिहिजाम क्षेत्र से भागा के समीप आरोपियों ने हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के चैनल 210 प्वाइंट 750 किलोमीटर पर 30000 लीटर डीजल तेल चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इसमें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहायक प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने 28 लाख 44 हजार 600 रुपये के नुकसान होने की बात कहकर मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. साथ ही असुरक्षित तरीके से तेल पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़, विस्फोटक रिसाव, जान माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. तीनों आरोपी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 जून को होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










