हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

Updated at : 30 Jan 2025 9:36 PM (IST)
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हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गुरुवार को मंडलकारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम सुनवाई की.

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जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गुरुवार को मंडलकारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम सुनवाई की. नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआटांड़ निवासी व आरोपित इसाक मियां को धारा 302 में आजीवन कारावास और 25000 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए सजा भुगतने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार आरोपी इसाक मियां के विरुद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 108 /2018 दर्ज था. घटना 20 जुलाई 2018 की है. इस मामले में सूचक हमीद मियां ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई थी. सूचक हमीद मियां अपने पिता कुचला मियां के साथ अपनी जमाबंदी जमीन पर पोकलेन से काम करवा रहा था. तभी आरोपी इसाक मियां आकर कुचला मियां के साथ मारपीट करने लगा. मारपीट के क्रम में सूचक के पिता कुचला मियां गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने मामला सही पाया और आरोपित इसाक मियां को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 25000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की.

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