जामताड़ा. डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई. इस अवसर पर डीसी ने सदस्यों से कहा कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं. कहा सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है. इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी. पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकते. उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिया. वहीं पूर्व से ही पंजीकृत संस्थान बायोपैथ लैब, नारायणपुर की ओर से समर्पित आवेदन में नयी मशीन क्रय के लिए मांगी गयी थी. अनुमति मिलने के उपरांत भी संबंधित संस्थान की ओर से अल्ट्रासाउंड मशीन की क्रय अबतक नहीं की गयी है. इसपर समिति की ओर से विचार विमर्श किया. मौके पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, डॉ डीसी मुंशी, डॉ आलोक विश्वकर्मा, डॉ नीलेश कुमार आदि मौजूद थे.
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