बाल संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन

Published at :25 Mar 2015 12:05 AM (IST)
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बाल संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस वर्दी में नहीं कर सकती गिरफ्तार फोटो: 24 जाम 04,05 प्रतिनिधि, कुंडहित विकास भवन में प्रमुख पानमुनी हांसदा की अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें मुखिया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया. कार्यशाला में 0 से 18 वर्ष के […]

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18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस वर्दी में नहीं कर सकती गिरफ्तार फोटो: 24 जाम 04,05 प्रतिनिधि, कुंडहित विकास भवन में प्रमुख पानमुनी हांसदा की अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें मुखिया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया. कार्यशाला में 0 से 18 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के सुरक्षा पर गांव में बाल संरक्षण समिति बनाने की जानकारी दी गयी. लीगल प्रोवे्रशन पदाधिकारी विश्वजीत भगत एवं जिला बाल कल्याण समिति सदस्या बेबी सरकार ने बाल संरक्षण कानून की विस्तृत जानकारी दी. कहा कि 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों को पुलिस वर्दी में गिरफ्तार नहीं कर सकती तथा हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सा नहीं लगा सकती. यदि पुलिस ऐसा करती है तो जिला बाल कल्याण समिति को सूचना दें. गांव में हो रहे बाल विवाह, बाल मजदूरी, यौन शोषण के बच्चों, अनाथ, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के संरक्षण का दायित्व समिति पर है. नशा के आदि बच्चों को समिति सुधार के लिये प्रयास करेगी. हर राजस्व गांव में बाल संरक्षण समिति बनाने का निर्देश दिया. जिसमें सेविका-संयोजिका सह सचिव तथा ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे. मौके पर बीडीओ अरविंद ओझा, सीडीपीओ मुकुलिता घोष एवं मुखिया, सेविका गण मौजूद थी.

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