ओके.....जमानत की अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . घर में जबरन प्रवेश कर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप के अभियुक्त हाफिजउद्दीन उर्फ अकरम मियां के जामानत की अरजी सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में खारिज कर दिया गया. यह जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. अभियुक्त करमाटांड़ थाना क्षेत्र के […]
जामताड़ा कोर्ट . घर में जबरन प्रवेश कर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप के अभियुक्त हाफिजउद्दीन उर्फ अकरम मियां के जामानत की अरजी सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में खारिज कर दिया गया. यह जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. अभियुक्त करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ताराबहाल गांव का निवासी है. घटना 11 दिसंबर 2013 की है. अभियुक्त पर पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि जब घर से बाहर रात में लघुशंका के लिये निकली और वापस घर में लौटी उसी समय अभियुक्त पीडि़त के घर में प्रवेश किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










