जामताड़ा कोर्ट . एडीजे प्रथम के न्यायालय में कुंडहित थाना कांड संख्या 15/2009 से जुडे़ मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई. अभियुक्त आशिष घोडई, रथीन घोडई, पाकू घोडई को मारपीट करने और सूचक काजल घोडई को जख्मी करने के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपया अर्थ दंड का आदेश सुनाया गया. चारों दोषी अभियुक्तों को सजा का आदेश सुनाये जाने के बाद जेल भेज दिया गया है. यह जानकारी पीपी जेके साह ने दी है.
ओके… चार को पांच वर्ष की सजा व अर्थ दंड
जामताड़ा कोर्ट . एडीजे प्रथम के न्यायालय में कुंडहित थाना कांड संख्या 15/2009 से जुडे़ मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई. अभियुक्त आशिष घोडई, रथीन घोडई, पाकू घोडई को मारपीट करने और सूचक काजल घोडई को जख्मी करने के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपया अर्थ दंड का आदेश सुनाया गया. […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement