अवैध कोयला कारोबारी की जमानत खारिज

Published at :04 Feb 2015 1:02 AM (IST)
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अवैध कोयला कारोबारी की जमानत खारिज

जामताडा कोर्ट . मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ मंडल ने ताज उर्फ ताजउद्दीन की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. ताजउद्दीन नाला थाना कांड संख्या 21/15 का नामजद आरोपी है. अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से कच्चा कोयला को छिपाकर रखना और व्यवसाय करने के आरोप में सनि धनंजय प्रसाद द्वारा नाला […]

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जामताडा कोर्ट . मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ मंडल ने ताज उर्फ ताजउद्दीन की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. ताजउद्दीन नाला थाना कांड संख्या 21/15 का नामजद आरोपी है. अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से कच्चा कोयला को छिपाकर रखना और व्यवसाय करने के आरोप में सनि धनंजय प्रसाद द्वारा नाला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. ताजउद्दीन बागडेहरी थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का निवासी है.

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