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24 साल बाद जमीन पर मिला कब्जा, कोर्ट के आदेश पर पूर्व डीडीसी का मकान कराया गया खाली

सोनारी: पूर्वी सिंहभूम के पूर्व डीडीसी रावण मरांडी व पत्नी रीता मरांडी के कब्जा वाला मकान को कोर्ट के आदेश से खाली कराया गया

-24 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से जमीन मालिक ललिता बड़ाइक को मिला पोजिशन

-2013 में डिग्री मिली थी, कोर्ट के आदेश से जमीन को अब कब्जा मुक्त कराया गया

-कार्रवाई के दौरान रावण मरांडी की बहू ने आपत्ति जतायी

(फोटो 18 सोनारी जमीन 1,2,3)

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

सोनारी वेस्ट लेआउट डी रोड स्थित पूर्वी सिंहभूम के पूर्व डीडीसी (अब दिवंगत) रावण मरांडी व उनकी पत्नी रीता मरांडी के कब्जे वाले मकान को शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया. मकान का मालिकाना हक ललिता बड़ाइक को मिला, जिन्होंने 24 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी.

कार्रवाई कोर्ट के नाजीर धीरज कुमार की अगुवाई में की गयी. मौके पर सोनारी पुलिस, सशस्त्र बल और महिला पुलिस बल की मौजूद रही. मकान खाली कराने के दौरान रावण मरांडी की बहू तनू मरांडी ने आपत्ति जतायी, जिस कारण कुछ समय के लिए कार्रवाई रुकी रही. बाद में टीम ने मकान में रखे घरेलू सामान के अलावे जिम के सामान को उसे बाहर निकलवाया और मकान को सील कर दिया.

कोर्ट के नाजीर धीरज कुमार ने बताया कि ललिता बड़ाइक ने 1996 में उक्त जमीन खरीदी थी, लेकिन 1998 में रावण मरांडी ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया. 2001 में ललिता ने कोर्ट में केस किया, जिस पर 2013 में कोर्ट ने उनके पक्ष में डिग्री जारी की. इसके बावजूद कब्जा नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूशन वाद दायर किया. गत माह सीजेएम विशाल गौरव की अदालत ने मकान खाली कराने का आदेश दिया था.

कार्रवाई से पहले जमीन की मापी करायी गयी, जिसमें रोड और आस-पास की दुकानें भी इसकी जद में थे, हालांकि कब्जा सिर्फ रावण मरांडी परिवार द्वारा उपयोग किये जा रहे हिस्से से हटाया गया.

ललिता बड़ाइक ने कहा कि पूर्व डीडीसी ने अपने पद का दुरुपयोग कर मेरी जमीन पर कब्जा किया था. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुझे मेरी संपत्ति मिली है. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था. आज सत्य की जीत हुई.

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