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Jamshedpur News : एमजीएम : दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 10 Jan 2026 1:37 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : एडीजे-5 (न्यायाधीश मंजू कुमारी) के कोर्ट ने बुधवार को एमजीएम थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद केम सिंह को दस साल की सजा सुनायी व 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

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Jamshedpur News :

एडीजे-5 (न्यायाधीश मंजू कुमारी) के कोर्ट ने बुधवार को एमजीएम थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद केम सिंह को दस साल की सजा सुनायी व 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोषी जेल से पेश हुआ था. मालूम हो कि तीन साल पूर्व उसके खिलाफ एमजीएम थाना (कांड संख्या 22/2023) में नामजद केस दर्ज कराया गया था. पीड़िता, अनुसंधान पदाधिकारी, डॉक्टर व अन्य की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विदेश सिन्हा ने पक्ष रखा था.

टेल्को : सुनील सिंह हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जमशेदपुर.

एडीजे-3 (न्यायाधीश एन कुमार) के कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज सुनील सिंह हत्याकांड में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी मुन्ना कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. मालूम हो को दो वर्ष 24 दिसंबर 2024 को पूर्व टेल्को तार कंपनी के समीप सुनील सिंह की हत्या हुई थी. उक्त हत्याकांड में मुन्ना कुमार के अलावा सागर कामत, विशाल सरदार, रौशन रवि सरदार, एमएन सरदार अन्य आरोपी है.

सोनारी : सीमा देवी हत्याकांड में आरोपी की नहीं हुई गवाही

जमशेदपुर.

एडीजे-3 (न्यायाधीश एन कुमार) के कोर्ट में शुक्रवार को सोनारी थाना में दर्ज सीमा देवी हत्याकांड में आरोपी मनोज गुप्ता की गवाही नहीं हुई. वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर मनोज कुमार की ओर से अधिवक्ता ने राज्य के मंत्री इरफान अंसारी की ड्यूटी में होने की लिखित जानकारी कोर्ट में दी थी. मालूम हो कि वर्ष 2019 में सोनारी नौलखा अपार्टमेंट में सीमा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. वहीं मनोज गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता पर फायरिंग हुई थी. इसका आरोप दारोगा मनोज गुप्ता पर लगा था. घटना के बाद निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता करीब 5 वर्षों तक जेल में रहे. गत 15 मार्च 2024 को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से वह जेल से बाहर हैं और वर्तमान में पुलिस विभाग में पोस्टेड हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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