Jamshedpur News : बड़े व्यावसायिक संस्थानों का फिर से होगा सर्वे, टैक्स चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएमसी
Author :RAJESH SINGH
Published by :RAJESH SINGH
Updated at :13 May 2026 1:37 AM
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मानगो नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने मंगलवार को राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा की. बैठक में राजस्व संग्रह करने वाली एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपनगर आयुक्त ने कई दिशा-निर्देश जारी किये.
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राजस्व संग्रहण की समीक्षा : मानगो नगर निगम क्षेत्र में 15 हजार घरों का नहीं हो रहा असेसमेंट, अब कार्रवाई की तैयारी
होल्डिंग टैक्स : अब तक केवल 48,000 घरों से वसूली, लक्ष्य 60 हजार के पार
जुर्माना : ट्रेड लाइसेंस और टैक्स नहीं देने वाले संस्थानों पर लगेगा भारी जुर्माना
आरओ प्लांट : 5,000 लाइसेंस शुल्क और 20,000 वार्षिक संचालन शुल्क अनिवार्य
वाटर चार्ज : कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए सर्वे और वसूली की तैयारी
Jamshedpur News :
मानगो नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने मंगलवार को राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा की. बैठक में राजस्व संग्रह करने वाली एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपनगर आयुक्त ने कई दिशा-निर्देश जारी किये. उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में वर्तमान जनसंख्या और होल्डिंग टैक्स देने वाले घरों के बीच करीब 10 से 15 हजार का भारी अंतर (गैप) है, जिसे अविलंब पाटने की जरूरत है. बैठक में नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी (राजस्व) प्रदीप कुमार, स्पैरो सॉफ्टेक के स्टेट हेड शैलेंद्र पांडे, एरिया मैनेजर अब्दुल वदूद, सर्कल मैनेजर शिवम कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे.कॉमर्शियल संस्थानों का होगा दोबारा असेसमेंट
उपनगर आयुक्त ने कहा कि निकाय क्षेत्र में संचालित होटल, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, प्राइवेट स्कूल और जिम जैसे संस्थानों का टीम बनाकर पुनः सर्वे किया जाये. जो संस्थान अब तक होल्डिंग टैक्स या ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं. उन्हें चिह्नित कर न केवल जुर्माना लगाया जायेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. ट्रेड लाइसेंस में वृद्धि के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है.आरओ प्लांट संचालकों को ट्रेड लाइसेंस के साथ कराना होगा रजिस्ट्रेशन
उपनगर आयुक्त ने कहा कि शहर में संचालित सभी आरओ वाटर सप्लायर को नगर निगम में अपना निबंधन कराना होगा. झारखंड सरकार की नयी नियमावली के तहत बिना अनुमति बोरिंग और संचालन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व प्लांट सील करने का प्रावधान है. संचालकों को हर तीन माह में पानी की शुद्धता रिपोर्ट जमा करनी होगी. नियमों की अनदेखी पर अब सीधे कार्रवाई होगी.वाटर यूजर चार्ज : रेजिडेंशियल कनेक्शन पर कॉमर्शियल उपयोग पड़ेगा भारी
वाटर यूजर चार्ज की वसूली के लिए एजेंसी को एक डेडिकेटेड टीम बनाने का निर्देश दिया गया है. उपनगर आयुक्त ने कहा कि जो लोग घरेलू कनेक्शन लेकर उसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए कर रहे हैं. उनका सर्वे कर उनसे कॉमर्शियल चार्ज वसूला जाये. अवैध रूप से पानी का उपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा.ईमानदार टैक्स पेयर्स होंगे सम्मानित
निगम ने एक सकारात्मक पहल करते हुए वैसे नागरिकों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है. जो समय पर और सबसे अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं. ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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