Jamshedpur News :
टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड इंट्री गेट के पास स्थित दुकानों को हटाने के आदेश पर झारखंड हाइकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. रेलवे प्रशासन द्वारा तीन महीने पहले इन दुकानों को नोटिस देकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिसे दुकानदारों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. दुकानदारों का कहना है कि यह जमीन टाटा स्टील की है, जबकि रेलवे इसे अपने पुनर्विकास योजना के तहत अधिग्रहण करना चाहती है. स्टेशन के विस्तार और 327 करोड़ रुपये की लागत से किये जाने वाले पुनर्विकास कार्य के लिए इस क्षेत्र में तीन मंजिला भवन बनाया जाना प्रस्तावित है. हाइकोर्ट के स्टे आदेश के बाद फिलहाल दुकानदारों को राहत मिली है, लेकिन मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है