13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Jamshedpur News : श्रम विभाग में निबंधन कराकर ही बाहर जायें प्रवासी मजदूर, आश्रितों को मिलेगा 5 लाख तक मुआवजा

Jamshedpur News : झारखंड से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले श्रमिक श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन करा कर ही जायें. निबंधन कराने वाले श्रमिकों को सरकार कई योजनाओं से आच्छादित कर रही है.

Jamshedpur News :

झारखंड से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले श्रमिक श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन करा कर ही जायें. निबंधन कराने वाले श्रमिकों को सरकार कई योजनाओं से आच्छादित कर रही है. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. झारखंड से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले सभी कामगार पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं. मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अंतर्गत विदेश में प्रवास के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर अर्हता पूर्ण करने वाले लाभुकों के आश्रितों को एक मुश्त पांच लाख रुपये मिलेगा. प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी रूप से नि:शक्तता होने, दुर्घटना में दो आंखों या दो अंगों की हानि पर पंजीकृत प्रवासी कामगार को 2 लाख, दुर्घटना का शिकार होने पर एक लाख रुपये मिलेगा.

जबकि अपंजीकृत कामगार को प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में दो आंखों या दो अंगों की हानि होने पर डेढ़ लाख, एक अंग या आंख की हानि होने पर 75 हजार मिलेगा. जबकि सामान्य मृत्यु होने पर शव को पैतृक आवास तक लाने के लिए पंजीकृत और अपंजीकृत को 50- 50 हजार रुपये मिलेगा. कामगारों को झारखंड सरकार के श्रमाधान पोर्टल http://shramadhan.jharkhand.gov.in एवं प्रवासी झारखंड एप पर अपना निबंधन कराना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel