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टेल्को: नाबालिग के अपहरण का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Updated at : 07 Jun 2024 9:44 PM (IST)
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टेल्को: नाबालिग के अपहरण का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

छह साल पूर्व 25 अप्रैल 2019 को तार कंपनी क्वार्टर के पीछे रहने वाले बी मुखी ने उनकी नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अपहरण करने पर टेल्को मनीफीट के रहने वाले मनीष सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था

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मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर: एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज शादी के नीयत से नाबालिग के अपहरण के आरोपी मनीष सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि छह साल पूर्व 25 अप्रैल 2019 को तार कंपनी क्वार्टर के पीछे रहने वाले बी मुखी ने नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण करने के आरोप में टेल्को मनीफीट के रहने वाले मनीष सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत छह लोगों की गवाही हुई थी. लेकिन कोर्ट में पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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