टैक्स वसूली के लिए खातों से विभाग निकालेगा पैसा
डिमांड नोटिस के बाद भी नहीं दिया कोई जवाब, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में व्यापारियों को प्रदान की गयी थी बड़ी राहत
Jamshedpur (Sanjeev Bhardwaj) :
जमशेदपुर वाणिज्य कर प्रमंडल के पांचों सर्किलों ने 500 से अधिक व्यापारियों के बैंक खातों को सील कर दिया है. व्यापारी अब इन बैंक खातों से कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे. लंबे समय से व्यापारियों पर सेल टैक्स विभाग का करोड़ों रुपये बकाया चल रहा है. सरकार की कई नोटिस के बाद भी व्यापारी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके चलते सेल टैक्स विभाग की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया. व्यापारियों को कर समाधान स्कीम के तहत 31 मार्च तक मामलों को निष्पादित करने का अंतिम मौका दिया गया था, इस अवधि तक पैसा नहीं जमा करनेवालों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई की है. वाणिज्य कर विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि जिन खातों को सील किया गया है, उसमें जो भी रकम होगी या जमा होगी उसकी निकासी पहले विभाग अपने बकाया के रूप में करेगा, इसके अलावा अन्य किसी को खाता संचालित करने की अनुमति नहीं होगी.डिमांड नोटिस के बाद भी नहीं दिया कोई जवाब
जमशेदपुर प्रमंडल के 550 व्यापारियों को सेल्स टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया था और व्यापारियों को बकाया टैक्स जमा करने को कहा था. इसमें से गिनती के कुछ व्यापारियों ने कर विभाग से संपर्क किया और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि 500 से अधिक व्यापारी ऐसे थे, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में विभाग ने इन व्यापारियों के बैंक खातों को सील कर दिया है.
करोड़ों रुपये सालों से है बकाया
एमनेस्टी स्कीम के तहत सेल टैक्स विभाग ने पुराने बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया. व्यापारियों को टैक्स और टैक्स के ब्याज में छूट सहित अन्य स्कीम का लाभ दिया. कुछ व्यापारियों ने तुरंत विभाग के नोटिस का जवाब दिया व टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मगर बहुत सारे व्यापारियों ने विभाग के नोटिस को अनदेखा कर दिया. शहर में व्यापारियों पर करोड़ों रुपये सालों से बकाया है.जमशेदपुर प्रमंडल के अधिकारियों ने कहा कि जो व्यापारी समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके बैंक खाते को सील करने की प्रक्रिया जारी रहेगी. अगर बकायेदार बैंक खाते सील होने के बाद भी बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, तो विभाग टैक्स वसूली के लिए उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई करेगी.
जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से व्यापारियों को मिली थी बड़ी राहत : मानव केडिया
व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को 1 नवंबर 2024 से लागू की थी. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से जुड़े लंबित टैक्स मामलों में ब्याज और पेनाल्टी को पूरी तरह माफ किया जायेगा, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया कर चुका दें. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 128 ई के तहत यह सुविधा दी गयी है, जिससे व्यापारियों को वित्तीय राहत मिलेगी. एमनेस्टी स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गयी है. वहीं, धारा 74 के नोटिस को धारा 73 में लाने के लिए अपील किये गये मामलों में ऑर्डर की तारीख से 6 महीने तक का समय दिया गया है. श्री केडिया ने बताया अब उन व्यापारियों पर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने 31 मार्च तक बकाया नहीं जमा कराया. अब वे चाहकर भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले पायेंगे. सरकार से मांग की जाती है कि जल्द फिर से इस स्कीम को नये सिरे से लागू या विस्तार किया जाये, ताकि लोगों के मामलों का निष्पादन संभव हो सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

