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एनसीएलटी में हुई बंद केबुल कंपनी मामले में सुनवाई

इंकैब मामले में गुरुवार को को एनसीएलटी कोलकाता में अरविंद देवनाथन और बिदीसा बनर्जी की बेंच में सुनवाई हुई.

अधिवक्ता बोले लेनदारों की कोई कमेटी नहीं वरीय संवाददाता, जमशेदपुर बंद इंकैब इंडस्ट्री मामले में गुरुवार को को एनसीएलटी कोलकाता में अरविंद देवनाथन और बिदीसा बनर्जी की बेंच में सुनवाई हुई. कर्मचारियों की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, आकाश शर्मा और मंजरी सिंहा ने हिस्सा लिया. हालांकि समयाभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी. अब मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी. अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बेंच को बताया कि लेनदारों की कमेटी को एनसीएलएटी ने अपने 4 जून 2021 के आदेश के द्वारा शुरू से ही अमान्य माना था. लेनदारों की कोई कमेटी नहीं है क्योंकि अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल पंकज टिबरेवाल ने ऋणों की कोई जांच नहीं की और ना ही मजदूरों को 2016 की दिवालियापन कानून की धारा 24 (3)(c) के तहत लेनदारों की कमेटी की बैठकों की कोई सूचना दी. वेदांता ने इंकैब कंपनी लेने के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं दिया है. प्लान होने पर सर्वोच्च न्यायालय के विजय कुमार जैन बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फैसले के अनुसार अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल पंकज टिबरेवाल को उसकी कापी मजदूरों को देना था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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