Jamshedpur News : हुरलुंग के शरण इन्क्लेव की 48 डिसमिल जमीन से हटेगा अतिक्रमण, बिल्डर को नोटिस, सीओ को शो-कॉज

Updated at : 14 May 2025 1:49 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : प्रकाशनगर, हुरलुंग स्थित शरण इन्क्लेव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिल्डर जसपाल सिंह के खिलाफ तीन जेपीएलइ केस दर्ज किये हैं.

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घाटशिला सीओ को म्यूटेशन अस्वीकृत करने के मामले में शो-कॉज

राजस्व कर्मी व अन्य के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई

बिल्डर जसपाल सिंह के खिलाफ अलग से की जायेगी कानूनी कार्रवाई

25 हजार रुपये जुर्माना और अतिक्रमण तोड़ने का खर्च भी लेगा प्रशासन

Jamshedpur News :

प्रकाशनगर, हुरलुंग स्थित शरण इन्क्लेव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिल्डर जसपाल सिंह के खिलाफ तीन जेपीएलइ केस दर्ज किये हैं. ये केस अंचल अधिकारी (सीओ) के न्यायालय में राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किये गये हैं. जसपाल सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है. शरण इन्क्लेव में करीब 48 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है. प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके अलावा, जसपाल सिंह को आदतन अतिक्रमणकारी मानते हुए उनके खिलाफ थाना में अलग से भी आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा. साथ ही, प्रशासन की ओर से 25 हजार रुपये जुर्माना और अतिक्रमण हटाने में आने वाला खर्च- कुल 35 हजार रुपये वसूला जायेगा.

वहीं, इस मामले में जांच में पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर जमशेदपुर के सीओ को भी शो-कॉज किया गया है. सीओ की रिपोर्ट में सरकारी जमीन 19.26 डिसमिल बतायी गयी थी, जबकि एसडीओ द्वारा डीसीएलआर के माध्यम से करायी गयी दोबारा जांच में 48 डिसमिल जमीन सरकारी पायी गयी. इस अंतर को लेकर उपायुक्त (डीसी) ने स्पष्टीकरण मांगा है.

घाटशिला सीओ का क्या है मामला

घाटशिला में एक अन्य मामले में सीओ निशांत अंबर पर भी कार्रवाई हुई है. एक जमीन के म्यूटेशन आवेदन को अस्वीकृत करने और 30 हजार रुपये की अवैध मांग करने की शिकायत पर डीसीएलआर नीत निखिल सुरीन ने जांच कर सीओ की भूमिका को संदेहास्पद बताया. म्यूटेशन करवाने के लिए आवेदक को अकारण दौड़ाने की बात कही. इसके बाद डीसी ने घाटशिला सीओ को शो-कॉज कर स्पष्टीकरण मांगा है.

वर्जन…

शरण इन्क्लेव मामले में सीओ को शो-कॉज किया गया है. अतिक्रमण करने वाले बिल्डर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी.

अनन्य मित्तल, डीसी, पूर्वी सिंहभूमB

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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