Jamshedpur News : केबुल कंपनी को लेकर भगवती सिंह की याचिका हाइकोर्ट से खारिज

Edited by RAJESH SINGH
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : केबुल कंपनी को लेकर भगवती सिंह की ओर से हाइकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गयी है.

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Jamshedpur News :

केबुल कंपनी को लेकर भगवती सिंह की ओर से हाइकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गयी है. भगवती सिंह की ओर से साल 2020 में हाइकोर्ट में भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, इंकैब इंडस्ट्रीज प्रबंधन और टाटा स्टील को पार्टी बनाया गया था. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी 2025 को इस केस की लिस्टिंग की गयी थी. याचिकाकर्ता से कई बार कोर्ट ने संपर्क साधा, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया. लगातार सुनवाई में नहीं आने से केस के याचिकाकर्ता को कोई मतलब नहीं है.

ऐसे में इस केस को खारिज कर दिया. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की कोलकाता बेंच ने सात फरवरी 2020 को आदेश दिया था. जिसमें इंकैब की 177 एकड़ जमीन को टाटा स्टील का बताया गया था. इस आदेश को इंकैब कर्मचारियों की ओर से भगवती सिंह ने झारखंड हाइकोर्ट में सिविल मिसलेनियस पीटिशन दायर करते हुए चुनौती दी थी, लेकिन इनके अधिवक्ता या याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया.

बिजली समस्या की निदान की मांग

जमशेदपुर .

आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर इकाई के नेता अभिषेक कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा है. जिसमें भोजपुर कॉलोनी में बिजली की समस्याओं का निदान करने की मांगें शामिल है. इस मौके पर चरणजीत सिंह, संतोष कुमार, अमित, सुबोध, सुनील आदि मौजूद थे.

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