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हाइकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे ऑटो चालक

Updated at : 30 Aug 2024 1:00 AM (IST)
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हाइकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे ऑटो चालक

हाइकोर्ट के आदेश को भी पूर्वी सिंहभूम के ऑटो चालक नहीं मान रहे हैं. ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी ऑटो चालक बिना ड्रेस के ऑटो चला रहे हैं. जिला और पुलिस प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

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ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी बिना ड्रेस शहर में दौड़ा रहे ऑटो

जिला और पुलिस प्रशासन नहीं चलाती अभियान

शहर में 35 हजार से अधिक डीजल व सीएनजी ऑटो

जमशेदपुर :

हाइकोर्ट के आदेश को भी पूर्वी सिंहभूम के ऑटो चालक नहीं मान रहे हैं. ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी ऑटो चालक बिना ड्रेस के ऑटो चला रहे हैं. जिला और पुलिस प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. जमशेदपुर व आसपास करीब 35 हजार से अधिक डीजल व सीएनजी ऑटो चलते हैं. इनमें से अधिकांश का परमिट फेल है, बावजूद वे शहर के हर प्रमुख चौक-चौराहे पर सवारियों को बे रोक-टोक चढ़ा-उतार रहे हैं. ऑटो चालकों को एक अगस्त को नोटिस देकर वर्दी पहनने संबंधी नियमों की जानकारी दी गयी थी. परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस नियम को कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया था. बावजूद निर्देश का पालन अबतक नहीं हो रहा है.

हाल के दिनों में छात्राओं के साथ गलत हरकत करने के मामले में टेंपो चालकों का नाम सामने आ रहा है. इससे शहर के लोग सशंकित हैं. परिजन बच्चियों को अकेले ऑटो से स्कूल या कहीं और भेजने में संकोच कर रहे हैं. जिला प्रशासन सिर्फ स्कूलों में अभियान चलाने की बात कह रही है. शहर के लोगों का कहना है कि पुलिस को सख्ती दिखाते हुए ड्रेस कोड लागू करानी चाहिए. साथ ही पेपर और चरित्र की भी जांच करनी चाहिए.

किसके लिए किस कलर का ड्रेस

ऑटो (डीजल-सीएनजी-पेट्रोल) चालक को खाकी रंग की पैंट व शर्ट और ई-रिक्शा चालकों को नीले रंग की पैंट-शर्ट पहन कर ऑटो का परिचालन करने को कहा गया. सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिया गया था कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, मगर ऐसा हो नहीं रहा है.

वर्जन …

सरकार के निर्देश के बाद आदेश जारी कर दिया गया है. अभी ऑटो चालकों को मौका दिया जा रहा है, ताकि वे यह नहीं कह सकें कि उन्हें समय नहीं दिया गया. ड्रेस पहनकर ऑटो नहीं चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा, इस दौरान नियमों को नहीं माननेवालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.

धनंजय

जिला परिवहन पदाधिकारीB

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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