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14 दिनों के पुलिस रिमांड पर अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी अनूप, खुलेंगे कई राज

Updated at : 30 Aug 2020 9:57 PM (IST)
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14 दिनों के पुलिस रिमांड पर अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी अनूप, खुलेंगे कई राज

Bengal news, Asansol news : आसनसोल के अशोक अपहरण मामले का मुख्य आरोपी अनूप यादव को अदालत ने 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया. शनिवार को अनूप ने अदालत में सरेंडर किया था. ज्यूडिशियल कस्टडी में पूछताछ के बाद कांड के जांच अधिकारी दाना बनर्जी ने अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अपील की थी. जिसके आधार पर रविवार सुबह आरोपी को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया. अपहृत युवक की बरामदगी और कांड में लिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर जांच अधिकारी ने आरोपी की 14 दिनों की पुलिस रिमांड की अपील की. अदालत ने रिमांड मंजूर कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

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Bengal news, Asansol news : आसनसोल : आसनसोल के अशोक अपहरण मामले का मुख्य आरोपी अनूप यादव को अदालत ने 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया. शनिवार को अनूप ने अदालत में सरेंडर किया था. ज्यूडिशियल कस्टडी में पूछताछ के बाद कांड के जांच अधिकारी दाना बनर्जी ने अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अपील की थी. जिसके आधार पर रविवार सुबह आरोपी को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया. अपहृत युवक की बरामदगी और कांड में लिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर जांच अधिकारी ने आरोपी की 14 दिनों की पुलिस रिमांड की अपील की. अदालत ने रिमांड मंजूर कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

मालूम हो कि अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी सीवान (बिहार) जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत विशुनपुरा गांव निवासी जयराम यादव का पुत्र अनूप यादव एक फरवरी को आसनसोल आया था. आरोपी अनूप बलतोड़िया बिहारीपाड़ा स्थित अशोक कानू के आवास के निकट अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुका था. पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद अपने स्तर से जांच में जुट गयी है. 15 फरवरी को अशोक अपने घर से निकला और अबतक वापस नहीं लौटा.

अशोक के पिता अकल कानू ने बताया कि अशोक 15 फरवरी, 2020 को घर से दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर घूमने जाने के लिए कहकर निकला. 4 दिन जब उसका मोबाइल फोन बंद मिला और विभिन्न जगहों पर छानबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी गयी. नौ मार्च को अपहरण की शिकायत आसनसोल साऊथ थाना में दर्ज करायी गयी.

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सबूतों के आधार पर जमशेदपुर (झारखंड) जिला के परसुडीह थाना अंतर्गत हरहरगुट्टू जेल रोड इलाके के निवासी अशोक भारती की पुत्री पलक कुमारी भारती को भी आरोपी बनाया. शिकायत के आधार पर कांड संख्या 92/2020 में आईपीसी की धारा 363/365 के तहत मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने आरोपी पलक को 12 मई को उसके आवास से गिरफ्तार किया. दो बार 10 और फिर 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ में पलक ने कई खुलासे किये.

पलक ने पुलिस को बताया था कि अशोक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका अपहरण करके अनूप यादव के हवाले किया था. अनूप ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर गोपालगंज जिला के थावे लेकर चला गया. उसके बाद से अशोक की जानकारी उसके पास नहीं है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कांड में आईपीसी की धारा 364 जोड़ने की अदालत में अपील की. अदालत की मंजूरी से कांड में धारा 364 भी जुड़ गया.

अशोक के साथ क्या हुआ? यह पता लगाने के लिए अनूप को गिरफ्तार करना ही एकमात्र रास्ता था. उसकी गिरफ्तारी को लेकर लॉकडाउन में आसनसोल साउथ थाना पुलिस सीवान गयी. सीवान में अनूप नहीं मिला. सीवान पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी कर रही थी. इस बीच अनूप को पुलिस ने ढूढ निकाला था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर नहर में कूद कर फरार हो गया. उसकी सूचना देनेवाले सीवान मुफस्सिल थाना के चौकीदार और उसी के गांव विशुनपुरा निवासी धर्मेंद्र कुमार के घर पर अनूप एवं उसके परिजनों ने हमला किया. जिसमें अनूप सहित उसके 11 परिजनों को नामजद करने के साथ अन्य 20 को आरोपी बनाकर मुफस्सिल थाना में 3 अगस्त को कांड संख्या 348/2020 दर्ज हुआ.

अदालत ने कुर्की का दिया था आदेश

25 अगस्त, 2020 को अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया था. साथ ही 31 अगस्त, 2020 को अदालत में हाजिर होने का फरमान भी जारी किया था. कुर्की का आदेश जारी होते ही अनूप शनिवार (29 अगस्त, 2020) को अदालत में सरेंडर किया. जांच अधिकारी ने ज्यूडिशियल कस्टडी में पूछताछ के बाद अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अपील की. जिसके आधार पर उसे रविवार को अदालत में पेश किया गया. जांच अधिकारी ने 14 दिन की रिमांड की अपील की. जिसे अदालत ने इसे मंजूर किया.

Posted By : Samir Ranjan.

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