168 विसर्जन जुलूसों की होगी सख्त निगरानी
Jamshedpur News :
रामनवमी के अवसर पर अखाड़ों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस और विसर्जन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए जिला को 9 सुपर जोन में बांटा गया है, जिनमें कुल 251 दंडाधिकारी और 1188 पुलिसकर्मी तैनात किये जायेंगे. प्रत्येक सुपर जोन में एक-एक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल पुलिस अधिकारी की तैनाती की गयी है. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जानकारी दी कि रामनवमी के जुलूस और विसर्जन को लेकर 35 जोन बनाये गये हैं, जिनमें 35 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे. संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए 135 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.24 घंटे सक्रिय रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष
रामनवमी जुलूस के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा. यहां दो अधिकारियों की दो शिफ्टों में ड्यूटी लगायी गयी है, जबकि एक अधिकारी को रिजर्व में रखा गया है. साथ ही 33 अतिरिक्त दंडाधिकारियों को भी रिजर्व में रखा गया है. जिनमें 21 धालभूम और 12 घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे.168 विसर्जन जुलूस पहुंचेंगे घाटों तक
सोमवार को रामनवमी का विसर्जन जुलूस निकलेगा. कुल 168 जुलूस शहर के विभिन्न घाटों तक पहुंचेंगे. इन्हें 7 जोन में विभाजित किया गया है, जहां 7 जोनल मजिस्ट्रेट और 32 स्टैटिक मजिस्ट्रेट मार्ग पर तैनात रहेंगे. साकची के सुवर्णरेखा मुख्य घाट पर 53, सीतारामडेरा के भुइयांडीह पांडे घाट पर 17, पार्वती घाट पर एक, बारीडीह सुवर्णरेखा घाट पर दो, बिरसानगर हुरलुंग घाट पर एक, मानगो के सुवर्णरेखा घाट पर तीन, बागबेड़ा के बड़ौदा घाट पर 14, बिष्टुपुर के बेली बोधन घाट पर 32, कदमा के सती घाट पर सात, सोनारी के बालू घाट पर 19, सोनारी के नया बालू घाट पर चार, सोनारी के दो मोहानी घाट पर दो, टेल्को के तार कंपनी सीटू तालाब में एक, टेल्को के जेम्को छठ घाट में एक, टेल्को के जेम्को घाट में एक और परसुडीह के नरवा घाट में चार विसर्जन जुलूस पहुंचेंगे.जुलूस में हथियार, शराब, जानवर, डीजे और पटाखे प्रतिबंधित
प्रशासन ने जुलूस आयोजकों को निर्देश जारी किये हैं कि सभी जुलूस निर्धारित मार्ग और समय पर ही निकाले जायें. किसी भी जुलूस में हथियार, जानवर (घोड़ा, बैल, हाथी आदि) शामिल नहीं किये जायेंगे. साथ ही शराब का सेवन, तेज आवाज में डीजे, भड़काऊ भाषण व गाने और पटाखे फोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.शराब की दुकानें रहेंगी बंद
उपायुक्त ने 7 अप्रैल को जिले की सभी देसी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

